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Property Rights: क्या पति की मृत्यु के बाद संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता है? जानिए क्या कहता है नियम

Wed, 09 Aug 2023 11:14 AM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Property Rights Of Women After Husband Death - फोटो : Istock
Property Rights Of Women After Husband Death: महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। एक घर में महिलाओं की काफी बड़ी भूमिका होती है। घर को घर बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। वहीं संपत्ति में महिलाओं को क्या अधिकार दिए गए हैं। इसको लेकर अक्सर काफी कंफ्यूजन रहती है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन करके बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार दिया गया। ऐसे में पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार होता है। वहीं क्या आपको इस बारे में पता है कि आखिर पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में पत्नी का कितना अधिकार होता है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं, तो आज हम इस खबर के माध्यम से आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं - 
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Property Rights Of Women After Husband Death - फोटो : i stock
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि बहुओं को ससुराल की प्रॉपर्टी में काफी कम अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में सास ससुर की संपत्ति पर बहुओं का अधिकार काफी कम होता है। 
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Property Rights Of Women After Husband Death - फोटो : i stock
हिंदू उत्तराधिकार नियम के अंतर्गत सास ससुर की संपत्ति पर बहू का अधिकरा नहीं होता है। वहीं सास ससुर की मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी संपत्ति पर पति का अधिकार होता है। 

जानना जरूरी: क्या पिता की संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार होता है? जानिए क्या कहता है नियम

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Property Rights Of Women After Husband Death - फोटो : i stock
वहीं पति और उसके बाद अगर सास ससुर की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में संपत्ति पर अधिकार बहुओं को मिलता है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि सास ससुर ने संपत्ति की वसीयत पर किसी और का नाम न लिखा हो। 
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Property Rights Of Women After Husband Death - फोटो : i stock
हिंदू विधवा के भरण पोषण के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इसमें फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि अगर हिंदू विधवा अपनी आय या संपत्ति से जिंदगी गुजारने में अगर सक्षम नहीं है। ऐसे में वह ससुर से अपने भरण पोषण का दावा कर सकती है। 
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