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PF Withdraw Rules: नौकरी बदलने पर पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकालें? जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

Tue, 28 May 2024 08:16 PM IST
धर्मेंद्र सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
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पीएफ खाते से कब-कब निकाला जा सकता है पैसा? - फोटो : Istock
PF Withdraw Rules: भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की नौकरी करने वाले लोगों के लिए चलाई जाने वाली स्कीम Employee Provident Fund (EPF) बेहद लोकप्रिय है। रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए यह सबसे बेहतरीन और सुरक्षित सरकारी योजना है, जिसमें कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों हर महीने वित्तीय योगदान देते हैं। इसमें पैसे तो जमा होते ही हैं और अच्छा ब्याज भी मिलता है। पीएफ खाते का फायदा यह है कि जरूरत पड़ने पर कर्मचारी पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप नौकरी बदल रहे हैं, तो खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। 

जानिए कैसे निकालें पूरा पैसा? 

अगर आप अपने पीएफ खात से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ ) की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना पड़ेगा। यहां पर आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें। 
 
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पीएफ खाते से कब-कब निकाला जा सकता है पैसा? - फोटो : Istock
पीएफ खाते में लॉगिन के करने के बाद आप मैनेज पर क्लिक करें। फिर आप अपनी केवाईसी की जांच करें। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा। फिर यहां आप FORM-31, 19&10C पर क्लिक करें। यहां पर आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे। 'फुल ईपीएफ सेटेलमेंट' यानी पूरा पैसा निकालने के लिए। फिर लोन और एडवांस के लिए 'ईपीएफ पार्ट विड्रोल' और पेंशन के लिए पैसे निकालने का ऑप्शन दिखेगा। 

आप जिन विकल्प के लिए योग्य होंगे। उनमें से किसी को भी आप चुन सकते हैं। अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप फुल ईपीएफ सेटलमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद आप क्लेम फॉर्म भर दें। कुछ दिनों बाद आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पीएफ का पूरा पैसा आ जाएगा।
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पीएफ खाते से कब-कब निकाला जा सकता है पैसा? - फोटो : Istock
पीएफ खाते को कर सकते हैं मर्ज

अगर आपका UAN नंबर मौजूद पीएफ खाते से जुड़ा है, तो ऐसे में आप पिछली कंपनी के पीएफ खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इस स्थिति में आपको अपने पुराने पीएफ खाते को नए पीएफ खाते के साथ मर्ज करना होगा। इसके लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाना पड़ेगा। फिर सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको फॉर एम्पलाइज पर क्लिक करना होगा। 

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पीएफ खाते से कब-कब निकाला जा सकता है पैसा? - फोटो : Istock
इसके बाद नए पेज पर One Employee-One EPF Account का विकल्प नजर आएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना होगा।.इसके बाद आपको पुराने पीएफ खाते की जानकारी दिख जाएगी। 

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पीएफ खाते से कब-कब निकाला जा सकता है पैसा? - फोटो : Istock
वहां आपको अपना ईपीएफ अकाउंट नबंर डालकर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। आपकी मौजूदा कंपनी को उसे अप्रूव करना होगा। इसके बाद EPFO आपके पुराने अकाउंट को नए अकाउंट में मर्ज कर देगा। 
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