Voter id Card Rule: अगर आप 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, तो आप मतदान तो जरूर करते ही होंगे? कभी अपने क्षेत्र के सभासद के लिए, तो कभी अपने वहां के सांसद चुनने के लिए आदि। ऐसे में आपको वोटिंग करने के लिए वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र की जरूरत पड़ती होगी। दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, जिन्हें हम पहचान पत्र भी कहते हैं। पर अगर सोचिए कि किसी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो तो फिर क्या होगा? क्या इसको लेकर कोई नियम है? ये सवाल इसलिए चर्चा में आ गया है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दो अलग-अलग चुनावी क्षेत्रों के वोटर आईडी कार्ड रखने के जुर्म में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने समन जारी किया। तो चलिए जानते हैं आखिर एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखने को लेकर क्या नियम हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...