National Consumer Helpline: अगर आपसे भी कोई दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसे मांग रहा है तो वहां खड़े होकर लड़े नहीं। ऐसे समय में आपको क्या करना है, आइए जानते हैं।
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दुकानदार मांग रहा है MRP से ज्यादा पैसे तो क्या करें?
- फोटो : AI
National Consumer Helpline: अक्सर खरीदारी के दौरान कई उपभोक्ताओं को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जब दुकानदार किसी उत्पाद पर छपी एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश करता है।
कई लोग विवाद से बचने के लिए अतिरिक्त पैसे दे देते हैं, जबकि कुछ लोग दुकान पर ही बहस करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपके पास कानूनी अधिकार मौजूद हैं?
भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था बनाई है, जहां एमआरपी से ज्यादा वसूली, गलत बिलिंग, खराब उत्पाद या सेवा से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उपभोक्ता बिना किसी झगड़े के आधिकारिक तरीके से शिकायत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि एमआरपी से ज्यादा कीमत मांगने पर आपको क्या करना चाहिए और शिकायत दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है।
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1. पहले बिल जरूर मांगें
अगर किसी दुकानदार ने आपसे किसी पैक्ड सामान के लिए एमआरपी से अधिक कीमत वसूली है, तो सबसे पहले खरीदारी का बिल या कैश मेमो जरूर लें। कई लोग छोटी राशि समझकर बिना बिल लिए ही भुगतान कर देते हैं, लेकिन बाद में शिकायत दर्ज कराने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं होता।
बिल में उत्पाद का नाम, कीमत, खरीदारी की तारीख और दुकान का विवरण दर्ज होता है, जो आपके दावे को मजबूत बनाता है। यदि दुकानदार बिल देने से मना करता है, तो यह भी नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।
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2. उत्पाद की MRP जांचें
खरीदारी करने से पहले उत्पाद के पैकेट पर छपी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) को ध्यान से पढ़ें। कई बार ग्राहक जल्दबाजी में बिना कीमत देखे भुगतान कर देते हैं।
यदि बिल में लिखी कीमत और पैकेट पर छपी एमआरपी में अंतर है, तो तुरंत इसकी जानकारी नोट करें। उत्पाद की पैकेजिंग पर लिखी कीमत की फोटो भी अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।
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3. कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत करें
यदि दुकानदार आपकी बात नहीं मानता और एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलता है, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन नंबर के जरिए की जा सकती है। शिकायत दर्ज करते समय बिल, उत्पाद की फोटो और अतिरिक्त वसूली से जुड़े सभी सबूत अपलोड करने होते हैं।
शिकायत मिलने के बाद संबंधित विक्रेता या कंपनी से जवाब मांगा जाता है और कई मामलों में उपभोक्ता को रिफंड या उचित समाधान भी उपलब्ध कराया जाता है। यह प्रक्रिया उपभोक्ताओं को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 1800-11-4000 / 14404 नंबर पूरी तरह से निशुल्क है।
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