फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

विदेश में फंस गए और पासपोर्ट नहीं है? EC से ऐसे मिल सकती है भारत लौटने की राह

Tue, 01 Sep 2026 10:46 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला

सार

Lost Your Passport Abroad: विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट खो जाना या चोरी हो जाना परेशानी जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए ऐसी स्थिति में एक तय प्रक्रिया है। पहले स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और फिर भारतीय दूतावास या कांसुलेट से संपर्क करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर भारत लौटने के लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी जारी किया जा सकता है।
 
विज्ञापन
1 of 5
विदेश में चोरी हो गया पासपोर्ट तो क्या होगा? - फोटो : AI
विदेश घूमने या किसी जरूरी काम से गए हों और अचानक पता चले कि पासपोर्ट कहीं गुम हो गया है तो घबराहट होना स्वाभाविक है। आखिर दूसरे देश में पहचान और यात्रा से जुड़ा यह सबसे अहम दस्तावेज होता है। पासपोर्ट चोरी हो जाए या खो जाए तो भारत वापस लौटने की चिंता भी सताने लगती है। हालांकि, ऐसी स्थिति में परेशान होने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय नागरिकों के लिए विदेश में पासपोर्ट खोने या चोरी होने की स्थिति में एक तय प्रक्रिया मौजूद है। सबसे पहले स्थानीय पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस रिपोर्ट आगे की प्रक्रिया में काम आ सकती है। इसके बाद जिस देश में आप मौजूद हैं, वहां के नजदीकी भारतीय दूतावास या भारतीय कांसुलेट से संपर्क करना चाहिए। भारतीय मिशन आपकी पहचान और भारतीय नागरिकता से जुड़ी जानकारी की जांच करता है और आगे की प्रक्रिया में मदद करता है।
विज्ञापन

2 of 5
passport imaigration - फोटो : AI Generated
तुरंत भारत लौटना हो तो मिल सकता है EC
कई बार पासपोर्ट खोने के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को तुरंत भारत लौटना पड़ता है। मसलन, परिवार में किसी की गंभीर तबीयत खराब हो या किसी सदस्य की मौत जैसी आपात स्थिति हो। ऐसे मामलों में भारतीय मिशन इमरजेंसी सर्टिफिकेट यानी EC जारी कर सकता है। EC एक यात्रा दस्तावेज है, जिसकी मदद से भारतीय नागरिक भारत वापस लौट सकता है। इसे जारी करने से पहले भारतीय मिशन संबंधित व्यक्ति की पहचान और नागरिकता की पुष्टि करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि EC का इस्तेमाल सामान्य पासपोर्ट की तरह दूसरे देशों की यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता। अगर तुरंत भारत लौटने की जरूरत नहीं है, तो पासपोर्ट दोबारा जारी कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। खोए हुए पासपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी जारी नहीं होती, बल्कि नया पासपोर्ट दिया जाता है। नए पासपोर्ट का नंबर और उसकी वैधता भी नई होती है।
विज्ञापन

3 of 5
ई-पासपोर्ट पाने के लिए क्या करना होगा? - फोटो : अमर उजाला
ये दस्तावेज आ सकते हैं काम
आवेदन की प्रक्रिया के दौरान पुराने पासपोर्ट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड या पुराने यात्रा रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि, अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट की कॉपी नहीं है, तब भी भारतीय मिशन उपलब्ध जानकारी और पहचान की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकता है।

4 of 5
Passport - फोटो : AdobeStock
पासपोर्ट खराब हो गया है तो भी जरूरी है री-इश्यू
पासपोर्ट केवल खोने या चोरी होने पर ही नहीं, खराब होने पर भी दोबारा जारी कराना पड़ता है। पासपोर्ट की स्थिति को देखकर यह तय किया जाता है कि वह पढ़ने योग्य है या पूरी तरह खराब हो चुका है। ऐसे मामलों में भी री-इश्यू के लिए आवेदन करना होता है। अगर कोई व्यक्ति EC के जरिए भारत लौटता है तो बाद में नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस दौरान पते और जन्मतिथि का प्रमाण, पुलिस रिपोर्ट और पासपोर्ट खोने या खराब होने की जानकारी से जुड़ा एफिडेविट जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अगर पुराने पासपोर्ट के कुछ पेज उपलब्ध हैं तो उनकी कॉपी भी जमा करनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
भारत के इस मंदिर में हवाई जहाज चढ़ाने पर जल्द मिलता है वीजा - फोटो : Adobe Stock
पुलिस से करें संपर्क
विदेश यात्रा पर निकलने से पहले पासपोर्ट की डिजिटल कॉपी और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी सुरक्षित रखना समझदारी है। अगर पासपोर्ट गुम हो जाए तो बिना देरी किए पुलिस और भारतीय मिशन से संपर्क करने पर आगे की प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है।

परिवार के पास बैठने के लिए बदल ली सीट? पहले जान लें रेलवे का यह जरूरी नियम

बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर बदल गया है? घर बैठे ऐसे अपडेट करें नंबर, नहीं तो अटक सकते हैं ये जरूरी काम
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें