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Voter ID Card : अगर खो गया है आपका वोटर आईडी कार्ड, तो जानिए इसके बिना भी कैसे दे सकते हैं वोट, ये रहा तरीका

Thu, 13 Jan 2022 04:27 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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वोटर आईडी कार्ड के बिना दे सकते हैं वोट (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : istock
देश में कुल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको जल्द ही वोट डालने के लिए जाना होगा। वोट डालने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड का होना भी जरूरी है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो आपको वोट देने में आसानी होगी। वहीं अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं गुम हो गया है यानी आपके पास नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हैं। आप इसके बिना भी वोट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इसकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आप वोट नहीं डाल सकेंगे। दरअसल, वोटर आईडी कार्ड के बिना वोट डालने के लिए आपके पास इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक होना अनिवार्य है। साथ ही  वोटर आईडी लिस्ट में आपका नाम जरूर शामिल होना चाहिए। इसके बारे में पता करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र का वोटर लिस्ट चेक करना होगा। 
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वोटर आईडी कार्ड के बिना दे सकते हैं वोट (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock
  • वोटर आईडी लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपको सबसे पहते Electoralsearch.in साइट पर जाना होगा। यहां पर आपको नाम चेक करने के दो ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें पहले ऑप्शन में नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य डिटेल डाली होगी और आपको लिस्ट दिख जाएगी। वहीं दूसरे में आप ईपीआईसी नंबर डालकर सारी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं।
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वोटर आईडी कार्ड के बिना दे सकते हैं वोट (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock
  • ईपीआईसी नंबर एक वोटर आईडेंटिटी नंबर है, जिसके जरिए वोटिंग लिस्ट में नाम चेक करने की सुविधा मिलती है। इसे डालने के बाद वोटर लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको आपकी डिटेल्स मिल जाएगी। यदि यहां आपको आपका नाम नहीं दिखता है, तब आप चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1800111950 पर कॉल कर सकते हैं।

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वोटर आईडी कार्ड के बिना दे सकते हैं वोट (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • अगर लिस्ट में आपका नाम शामिल है, तो आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आपके पसा वोटर आईडी कार्ड न होने पर आपके पास इन 11 में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से दिया गया पासबुक, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से जारी सर्विस आईडेंटिटी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) की तरफ से जारी स्मार्ट कार्ड, पेंशन संबंधी दस्तावेज, वोटर आईकार्ड और प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
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document - फोटो : istock
  • आपके पास इनमें से कोई भी एक दस्तावेज होना अनिवार्य हो, जिसके आधार पर आप वोट दे सकते हैं।   
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