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Know Your Rights: फोन पर अगर कोई गाली-गलौज करे तो आपको क्या करना चाहिए? जानें कानूनी नियम

Sun, 10 May 2026 05:57 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Legal Rights India For Abuse on Mobile: अगर कोई आपके साथ फोन पर गाली गलौज करके बात करता है, या धमकी देता है तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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फोन पर गाली देने वाले पर कौन सी धारा में एफआईआर होती है? - फोटो : AI
Abuse On Phone Call Law: अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग फोन पर बात करते समय अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि फोन पर किसी भी तरह का गाली-गलौज या धमकी देना उनता ही गंभीर अपराध माना जाता है जितना सामने से माना जाता है। भारतीय कानून नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, और कोई भी व्यक्ति फोन कॉल या मैसेज के जरिए आपकी मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। 

अक्सर लोग डर या जानकारी के अभाव में ऐसी हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे अपराधी का हौसला बढ़ता है। इसलिए आइए इस लेख में समझते हैं कि ऐसी स्थिति में लोगों के पास क्या अधिकार होते हैं?
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गाली-गलौज के खिलाफ प्रमुख कानूनी धाराएं - फोटो : Freepik.com
गाली-गलौज के खिलाफ प्रमुख कानूनी धाराएं
  • धारा 296 (BNS) - नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत सार्वजनिक रूप से या संचार माध्यमों से अश्लील हरकत या गाली-गलौज करना अपराध है।
  • धारा 351 (BNS) - अगर कोई फोन पर आपको जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो इसे 'आपराधिक धमकी' माना जाता है।
  • आईटी एक्ट की धारा 66A - इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपमानजनक संदेश भेजना भी कानूनी दायरे में आता है।
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फोन पर बदतमीजी होने पर तुरंत क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
फोन पर बदतमीजी होने पर तुरंत क्या करें?
  • जैसे ही कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे, तुरंत कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दें क्योंकि यह कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत होता है।
  • अगर गाली-गलौज व्हाट्सएप या मैसेज पर हो रही है, तो चैट का स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें।
  • तुरंत नंबर ब्लॉक करने के बजाय सबूत इकट्ठा करें ताकि पुलिस को जांच में आसानी हो।

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शिकायत दर्ज कराने की सही प्रक्रिया - फोटो : अमर उजाला
शिकायत दर्ज कराने की सही प्रक्रिया
  • पुलिस हेल्पलाइन 112 - आपातकालीन स्थिति में तुरंत 112 या 100 नंबर पर कॉल करके घटना की जानकारी दें।
  • थाने में FIR - अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दें और रिकॉर्डिंग को पेनड्राइव या सीडी में जमा करें।
  • साइबर सेल - अगर मामला सोशल मीडिया या इंटरनेट कॉल से जुड़ा है, तो साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
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गुस्से में खुद अपशब्दों का प्रयोग न करें - फोटो : Freepik.com
सावधानी और कानूनी सलाह
  • गुस्से में आकर खुद अपशब्द न कहें, वरना कानून की नजर में आपका पक्ष कमजोर हो सकता है।
  • गंभीर मामलों में कानूनी सलाहकार से बात करें ताकि अपराधी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
  • अपने अधिकारों को जानें और किसी भी प्रकार के मानसिक उत्पीड़न को चुपचाप न सहें।
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