अक्सर लोगों के मन में खराब नोटों को लेकर कई तरह के सवाल रहते हैं। कई बार नोट किसी भी कारणवश खराब हो जाते हैं। ऐसा होने पर परेशानी तब बढ़ जाती है, जब उस नोट की कीमत काफी ज्यादा होती है। आपको इस बात की जानकारी जरूर होगी की आप कटे-फटे नोटों को आसानी से बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि पानी में भीगे हुए नोट बैंक लेता है या नहीं। कई बार नोट पानी में भीगने के बाद रंग छोड़ देता है। ऐसे में बैंक उसे एक्सचेंज करता है या नहीं इस बात पर कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर भीगे हुए और रंग छोड़े हुए नोटों को लेकर आरबीआई के क्या नियम हैं? दरअसल, इसके बारे में आरबीआई ने खुद जानकारी दी है, तो आइए जानते हैं...