आयकर रिटर्न दाखिल करना हर व्यक्ति का कर्तव्य और एक जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको ई-वेरीफाई करना जरूरी होता है। अगर तय समय सीमा में आपने आईटीआर वेरिफाई नहीं किया तो इसे इनवैलिड माना जाता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरीफाई करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कई तरीकों से आईटीआर ई-वेरीफाई कर सकते हैं। आप आधार ओटीपी के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करके, डीमैट खाता संख्या के जरिए, बैंक अकाउंट नंबर के जरिए, बैंक एटीएम के जरिए, सीपीसी, बेंगलुरु को डाक के जरिए ITR-V की साइन कॉपी भेजकर भी आईटीआर ई-वेरीफाई कर सकते हैं। आज हम आपको आधार कार्ड के जरिए आईटीआर ई-वेरीफाई करने के बारे में बताने जा रहे हैं...