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Train Ticket: एक PNR पर कुछ सीट कंफर्म और कुछ वेटिंग? यहां जानें कौन कर सकता है यात्रा और कौन नहीं

Fri, 12 Jun 2026 03:49 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Waitlist Ticket Refund: पार्शियल वेटिंग टिकट को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। जब कई लोगों के एक टिकट बनता है और उसमें कुछ लोगों का टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उसे पार्शियल वेटिंग टिकट कहते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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पार्शियल वेटिंग टिकट नियम - फोटो : AI
Partial Waiting Ticket Rules: भारतीय रेलवे में यात्रा के लिए कंफर्म टिकट पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। अक्सर जब हम परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा करने के लिए एक साथ टिकट बुक करते हैं, तो हमें एक ही पीएनआर नंबर मिलता है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब चार्ट बनने के बाद उस PNR पर कुछ सीटें तो कंफर्म हो जाती हैं, जबकि कुछ सीटें वेटिंग लिस्ट में ही अटकी रह जाती हैं।

रेलवे की तकनीकी भाषा में इस स्थिति को 'पार्शियल वेटलिस्टेड टिकट' कहा जाता है। एक ही पीएनआर पर कंफर्म और वेटिंग दोनों स्टेटस देखकर आम इंसान अक्सर असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर ट्रेन में कौन सफर कर सकता है और किसे घर पर रुकना होगा? क्या वेटिंग वाले यात्री का डिब्बे में चढ़ने पर जुर्माना लगेगा? आइए इस लेख में इसी से जुड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं कि रेलवे के कानूनी नियम इस पर क्या कहते हैं।
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ऑनलाइन टिकट के लिए क्या हैं नियम? - फोटो : Adobe Stock
ऑनलाइन टिकट के लिए क्या हैं नियम?
  • अगर आपने ऑनलाइन ई-टिकट बुक किया है और एक ही PNR पर कुछ सीटें कंफर्म और कुछ वेटिंग हैं, तो सभी यात्री सफर कर सकते हैं।
  • वेटिंग वाले यात्री को ट्रेन में खाली सीट या बर्थ मिलने पर टीटीई द्वारा सीट आवंटित की जा सकती है।
  • पूरी तरह वेटिंग वाला ऑनलाइन टिकट चार्ट बनने के बाद खुद बखुद कैंसिल हो जाता है, लेकिन पार्शियल टिकट कभी ऑटो-कैंसिल नहीं होता।
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काउंटर (विंडो) टिकट के नियम हैं अलग - फोटो : Adobe Stock
काउंटर (विंडो) टिकट के नियम हैं अलग
  • अगर आपने रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदा है, तो कंफर्म और वेटिंग दोनों ही तरह के यात्री ट्रेन में आराम से सफर कर सकते हैं।
  • काउंटर का वेटिंग टिकट एक वैध यात्रा दस्तावेज माना जाता है, इसलिए टीटीई आपको बिना टिकट मानकर जुर्माना नहीं लगा सकता।
  • सफर के दौरान वेटिंग वाले यात्री अपने साथी की कंफर्म सीट को शेयर करके यात्रा पूरी कर सकते हैं।

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अगर वेटिंग वाले यात्री सफर न करना चाहें तो? - फोटो : Adobe Stock
अगर वेटिंग वाले यात्री सफर न करना चाहें तो?
  • अगर वेटिंग लिस्ट वाले यात्री सफर नहीं करना चाहते हैं, तो चार्ट बनने के बाद ऑनलाइन टीडीआर फाइल करके रिफंड लिया जा सकता है।
  • ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले टीडीआर भरने पर वेटिंग वाले यात्रियों का पूरा पैसा बैंक खाते में वापस आ जाता है।
  • रेलवे के रिफंड नियमों के मुताबिक, पार्शियल वेटिंग ई-टिकट की स्थिति में अगर कंफर्म और वेटिंग दोनों ही यात्री सफर नहीं करना चाहते हैं, तो ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक ऑनलाइन टीडीआर फाइल करना अनिवार्य है। इसके बाद रिफंड नहीं मिलता।
 
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भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां - फोटो : AdobeStock
भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां
  • अगर PNR पर एक भी सीट कंफर्म नहीं है और पूरा ऑनलाइन टिकट वेटिंग है, तो ट्रेन के रिजर्वेशन डिब्बे में चढ़ना सख्त मना है।
  • पूरी तरह वेटिंग वाले ई-टिकट पर सफर करने पर टीटीई आपको बिना टिकट मानकर भारी जुर्माना लगा सकता है और अगले स्टेशन पर उतार सकता है।
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