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RBI Coin Rules: अगर कोई दुकानदार या बैंक सिक्के लेने से मना करे, तो कहां और कैसे करें शिकायत? जानें नियम

Sun, 05 Jul 2026 05:59 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Shopkeeper Refusing Coins: अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब लोग बाजार में जाते हैं तो कुछ दुकानदार सिक्के लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या दुकानकार या मॉल वाले कोई भी सिक्का लेने से मना कर सकता है?
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सिक्के लेने से मना करना अपराध - फोटो : AI
RBI Coin Acceptance Rules: बाजार में खरीदारी करते समय अक्सर आम लोगों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई दुकानदार, ऑटो वाले या छोटे व्यापारी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया के सिक्के लेने से साफ मना कर देते हैं। कुछ मामलों में तो बैंक भी सिक्कों को जमा करने में आनाकानी करते हैं।

सिक्कों को लेकर फैली तरह-तरह की अफवाहों के कारण ऐसा होता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, भारतीय मुद्रा यानी सिक्कों को लेने से मना करना एक कानूनी अपराध है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी मनमानी करता है, तो आप देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसकी शिकायत दर्ज कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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आरबीआई का सख्त नियम और आईपीसी की धारा - फोटो : एएनआई (फाइल)
आरबीआई का सख्त नियम और आईपीसी की धारा
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, देश में चलने वाले सभी सिक्के पूरी तरह से वैध (लीगल टेंडर) हैं। अगर कोई व्यक्ति या बैंक जानबूझकर इन सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सरकारी आदेश की अवहेलना करने का मामला दर्ज कराया जा सकता है। अगर आपके द्वारा दिए गए सबुत ये साबित करते हैं कि किसी दुकानदार ने सिक्कों को लेने से मना कर दिया है, तो उनपर कार्रवाई होना तय है।
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बैंक - फोटो : Adobe Stock
बैंक द्वारा मना करने पर यहां करें सीधे शिकायत
अगर कोई बैंक शाखा आपके वैध सिक्के जमा करने या बदलने से मना करती है, तो आप सबसे पहले उस बैंक के मैनेजर से लिखित शिकायत करें। अगर 30 दिनों के भीतर बैंक कोई उचित कदम नहीं उठाता, तो आप आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर सीधे बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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दुकानदार की मनमानी पर पुलिस को दें सूचना - फोटो : AI
दुकानदार की मनमानी पर पुलिस को दें सूचना
अगर कोई दुकानदार या व्यापारी आपसे सिक्के लेने से मना करता है, तो आप तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या जिला प्रशासन (जैसे जिलाधिकारी या एसडीएम कोर्ट) में इसकी लिखित शिकायत दे सकते हैं। पुलिस ऐसी शिकायतों पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ सरकारी नियमों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कर उसका लाइसेंस तक रद्द कर सकती है।
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सिक्कों की वैधता और अफवाहों से कैसे बचें? - फोटो : सोशल मीडिया
सिक्कों की वैधता और अफवाहों से कैसे बचें?
रिजर्व बैंक समय-समय पर नोटिफिकेशन जारी कर साफ करता रहता है कि बाजार में मौजूद सभी प्रामाणिक सिक्के वैध हैं। बता दें कि ₹10 के विशेष डिजाइन वाले या बिना '₹' चिन्ह वाले पुराने सिक्के भी पूरी तरह चालू हैं। आम जनता को सिक्कों के बंद होने की किसी भी झूठी अफवाह पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए और निडर होकर इसका उपयोग करना चाहिए।
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