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भारतीय रेल: किन-किन स्थितियों में फाइल कर सकते हैं टीडीआर, जानें रेलवे का नियम

Mon, 21 Sep 2026 08:33 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

ट्रेन में टीडीआर (TDR) की सुविधा उन यात्रियों के लिए होती है, जिन्हें रेलवे की खामी या लापरवाही के कारण असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके तहत टिकट का किराया रिफंड कर दिया जाता है। ऐसे में कई लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या ट्रेन छूट जाने पर भी रिफंड मिल सकता है?
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ट्रेन टिकट टीडीआर नियम - फोटो : AI
Indian Railways TDR Filing Rules: भारतीय रेलवे से सफर करते समय कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि ट्रेन छूट जाती है, ट्रेन घंटों लेट होती है या फिर यात्रा का प्लान अचानक कैंसिल करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर चार्ट बन चुका है, तो आप सामान्य तरीके से टिकट कैंसिल करके रिफंड नहीं पा सकते हैं।

इसके लिए भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी टीडीआर यानी 'टिकट डिपॉजिट रसीद' फाइल करने की सुविधा प्रदान करते हैं। टीडीआर फाइल करने के बाद रेलवे आपके दावे की जांच करता है और नियमानुसार आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किन-किन स्थितियों में टीडीआर फाइल किया जा सकता है।
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ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर टीडीआर नियम - फोटो : Amar Ujala
ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर टीडीआर नियम
  • अगर आपकी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही है और आप इस वजह से यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं।
  • इस स्थिति में ट्रेन के प्रस्थान करने से पहले टीडीआर फाइल करने पर आपको टिकट का पूरा पैसा रिफंड के रूप में वापस मिल जाता है।
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ट्रेन छूट जाने या यात्रा रद्द होने की स्थिति में - फोटो : Adobe Stock
ट्रेन छूट जाने या यात्रा रद्द होने की स्थिति में
  • अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है या आप किसी वजह से यात्रा रद्द करते हैं, तो हर स्थिति में TDR से रिफंड नहीं मिलता।
  • सिर्फ ट्रेन छूट जाने के आधार पर चार्ट बनने के बाद TDR क्लेम करना मान्य नहीं होता है।
  • रिफंड के लिए रेलवे के निर्धारित नियमों और समय-सीमा का पालन करना जरूरी है, जैसे ट्रेन का तीन घंटे से अधिक लेट होना आदि।

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एसी खराब होने या लोअर क्लास में सफर करने पर - फोटो : Adobe Stock
एसी खराब होने या लोअर क्लास में सफर करने पर
  • अगर आपके पास एसी कोच का कंफर्म टिकट है लेकिन ट्रेन में एसी काम नहीं कर रहा है, तो आप टीडीआर दर्ज करा सकते हैं।
  • इसके अलावा अगर रेलवे आपको उच्च श्रेणी की जगह किसी निचली श्रेणी में सफर कराता है, तो भी आप किराए के अंतर का पैसा वापस पाने के लिए टीडीआर फाइल कर सकते हैं।
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Indian Railways - फोटो : AdobeStock
वेटिंग टिकट या कंफर्म सीट न मिलने पर
  • अगर परिवार के कुछ सदस्यों का टिकट कंफर्म हो गया है और कुछ का वेटिंग रह गया है, और पूरा परिवार यात्रा नहीं कर रहा है, तो भी टीडीआर फाइल किया जा सकता है।
  • आईआरसीटीसी वेबसाइट या एप पर जाकर 'My Transactions' सेक्शन में 'File TDR' का विकल्प चुनकर आप आसानी से ऑनलाइन क्लेम दर्ज कर सकते हैं।
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