Link Pan With Aadhaar Penalty: आज के दौर में पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो वह 'निष्क्रिय' हो चुका होगा। एक निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है कि आप न तो बैंक खाता खोल सकते हैं, न ही ₹50,000 से अधिक का लेन-देन कर सकते हैं और न ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं।
इसके अलावा आपका टीडीएस भी दोगुनी दर से कट सकता है। नए नियमों के तहत सरकार ने सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपका भी पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ₹1000 का विलंब शुल्क भरकर इसे दोबारा सक्रिय करा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और इसे आप घर बैठे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं।