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How To File ITR: 31 जुलाई है आखिरी तारीख, बिना CA को पैसे दिए खुद ऐसे फाइल करें आईटीआर

Sat, 08 Jul 2023 11:15 AM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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How To File ITR Online - फोटो : istock
How To File ITR Online: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ गई है। असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2023 निश्चित की गई है। ऐसे में आपको अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना आईटीआर भर देना चाहिए। अगर आप डेडलाइन से पहले अपने आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं। ऐसे में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप खुद ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल कर सकेंगे। इसके लिए आपको किसी सीए की जरूरत नहीं होगी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
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How To File ITR Online - फोटो : अमर उजाला

ऐसे भरें अपना आईटीआर

  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें।
  • अगर आपका पहले से अकाउंट है। ऐसे में आपको लॉगिन करना है।
  • अगर अकाउंट नहीं है। इस स्थिति में Registration के विकल्प का चयन करें। 
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How To File ITR Online - फोटो : Istock
  • नेक्स्ट स्टेप पर होमपेज पर ई-फाइल के विकल्प का चयन करना है।
  • इसके बाद File Income Tax Return को सेलेक्ट करें।
  • इसके बाद असेसमेंट ईयर चुनने का ऑप्शन सामने आएगा। आपको ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए पर्सनल विकल्प में जाना है।
  • इसे करने के बाद आपको सबसे जरूरी उचित फॉर्म को सेलेक्ट करना है। 

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How To File ITR Online - फोटो : Pixabay
  • अगर आप एक सैलरीड क्लास से आते हैं। इस स्थिति में ITR-1 फॉर्म को चुनना है।
  • सैलरीड टैक्सपेयर को पहले से ही भरा हुआ फॉर्म मिल जाएगा।
  • यहां आप सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और एआईएस से डाटा को मिला सकते हैं।
  • रिटर्न क्लेम करने से पहले अपनी बैंक की जानकारियों को चेक कर लें कि वह ठीक हैं या नहीं। 
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How To File ITR Online - फोटो : Pixabay
  • सभी जरूरी चीजों को चेक करने के बाद आपको आईटीआर सबमिट कर देना है।
  • इस प्रोसेस को करने के बाद आईटीआर को ई-वेरीफाई करें।
  • आप इसे बैंक डिटेल्स की मदद से ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं।
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3-4 सप्ताह के भीतर आईटीआर को आसानी से प्रोसेस कर देता है।
  • एक्नॉलेजमेंट नंबर की सहायता से आप आसानी से अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। 
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