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Death Certificate: डेथ सर्टिफिकेट के बिना अटक सकते हैं आपके कई काम, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

Mon, 10 Jan 2022 05:30 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका - फोटो : istock
किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। आज के समय इंसान अपने बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई सारे निवेश करता है, ताकि इसका फायदा उसके बुढ़ापे में उसे मिले या उसके मरने के बाद उसके परिवार को। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इन सभी निवेशों का लाभ उनके परिवार वालों को मिलने में बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उनके घर वालों के पास उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता है। डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर ऑफिस और बैंक में किए गए कई सारे निवेशों का लाभ पाने के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट से ही बैंक और अन्य संस्थाओं को इस बात का विश्वास हो जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अगर आपके किसी परिजन का मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसके लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से अब इसे बना सकते हैं...
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डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका - फोटो : pixabay
डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऐसे करें आवेदन:-
  • डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति की मौत के 21 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। आमतौर पर ये 5-7 दिनों में मिल जाता है।
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डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका - फोटो : istock
  • इसके लिए आप नगर निगम की वेबसाइट से या स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस से फॉर्म ले सकते हैं।

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डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका - फोटो : istock
  • फॉर्म के साथ आपको मरने वाले से संबंधित सभी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है। जिसमें उसकी जन्मतिथि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के साथ उसकी मौत की तिथि और समय दोनों की जानकारी देनी होती है।
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death certificate - फोटो : istock
  • इसके बाद आप इसे रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार के वहां जमा कर दीजिए। साथ ही आपको मृतक के साथ संबंध का भी प्रूफ देना होगा और स्थानीय निवास प्रमाणपत्र भी देना होगा। इसके बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
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