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Home Loan: होम लोन ले रखा है, तो उठा सकते हैं 1.5 से 2 लाख रुपये का फायदा, ऐसे उठाएं लाभ

Fri, 03 Mar 2023 02:53 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Home Loan Tax Benefits - फोटो : Istock
Home Loan Tax Benefits: अपने सपनों के घर को खरीदने के लिए हम काफी पहले से बचत करने लगते हैं। हालांकि, कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि घर खरीदने के लिए हमारे बचत के पैसे भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे में हमको मजबूरन होम लोन का सहारा लेना पड़ता है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद सभी बैंकों ने अपनी होम लोन की दरों में इजाफा कर दिया है। ऐसे में लोगों को होम लोन लेने पर पहले की तुलना में ज्यादा ईएमआई का भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसे में होम लोन लेने पर हर महीने मंथली ईएमआई का ज्यादा बोझ पड़ता है। वहीं क्या आपको पता है कि होम लोन पर आपको 1.5 से 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर नहीं, तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से - 
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Home Loan Tax Benefits - फोटो : Istock
भारत सरकार ने साल 2020-21 में इस बारे में फैसला लिया था कि होम लोन पर इनकम टैक्स की सारी ओल्ड रिजीम साल 2024 तक लागू रहेंगी। होम लोन पर टैक्स बेनिफिट के जरिए सरकार घर को किफायती बनाना चाहती है। 
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Home Loan Tax Benefits - फोटो : i stock
सरकार के इस फैसले से हाउसिंग इंडस्ट्री को काफी फायदा पहुंचेगा, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि होम लोन ईएमआई को दो पार्ट में बांटा जाता है। 

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Home Loan Tax Benefits - फोटो : i stock
इसमें पहला पार्ट प्रिंसिपल अमाउंट होता है। वहीं दूसरा पार्ट ब्याज अमाउंट का होता है। इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत प्रिंसिपल रिपेमेंट पर व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिलता है। हालांकि, इसका फायदा आप तभी उठा सकते हैं, जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने या उसको बनाने के लिए आपने होम लोन ले रखा है। 
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Home Loan Tax Benefits - फोटो : i stock
आयकर अधिनियम 80EEA के मुताबिक आप पहली बार घर खरीदने पर लिए गए होम लोन पर 1.5 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स की धारा 24A के अंतर्गत 2 लाख रुपये तक का फायदा भी इस पर पा सकते हैं।  

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