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ग्राहक ध्यान दें: दुकानदार तय वजन से कम दे सामान तो यहां कर सकते हैं शिकायत, जानें नंबर

Fri, 29 Sep 2023 02:25 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala
Know Your Rights: अपना जीवन व्यापन करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप भी बाजार से सामान तो लाते ही होंगे। वहीं, आपसे पूछा जाए कि जब आप दुकान से कोई सामान तौलकर घर लाते हैं और फिर इसे चेक करते हैं, तो ये पूरा नहीं निकलता होगा यानी कुछ ग्राम तो ये कम हो ही जाता होगा? तो शायद आपका जवाब हां में ही होगा। दरअसल, कई दुकानदार ऐसा ही करते हैं और ग्राहकों को सामान कम देकर ठगी करते हैं। कई लोग तो बहस से बचने के लिए दुकानदार को कुछ नहीं कहते, लेकिन कई लोग इस पर सवाल जरूर खड़ा करते हैं। ऐसे में बतौर ग्राहक आपके पास कुछ कानूनी अधिकार भी हैं और आप दिक्कत होने पर दुकानदार की शिकायत भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में...
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दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : istock
क्या है नियम?
  • आप पहले बतौर ग्राहक ये अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी दुकानदार आपको कम तौलकर चीज नहीं दे सकता है और अगर कोई ऐसा करता है, तो ये कानूनन अपराध है। ऐसे व्यक्ति की आप शिकायत कर सकते हैं। ये भी जान लें कि मिठाई के साथ डिब्बे का वजन नहीं तौला जाता है।
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दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : istock
  • ये भी जान लें कि अगर कोई दुकानदर पहले से प्रिंट हुए मूल्य पर कोई नए मूल्य का स्टिकर लगाता है, तो ये गैरकानूनी है
  • तय कीमत से ज्यादा पर सामान बेचना भी दंडनीय अपराध है
  • अगर पेट्रोल-डीजल समेत दूसरी चीजों की मात्रा सही नहीं मिल रही है, तो आप माप-तौल विभाग से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

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दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : pixabay
इस विभाग से कर सकते हैं संपर्क
  • आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि हर राज्य में एक माप-तौल विभाग होता है। ये डिपार्टमेंट समय-समय पर ये चेक करता रहता है कि ग्राहकों को सामान की सही मात्रा मिले और ये इस विभाग की जिम्मेदारी भी होती है। वजन करने वाले उपकरणों की ये विभाग जांच करता है और कुछ भी गलत पाए जाने पर कार्रवाई भी करता है।
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दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : istock
यहां कर सकते हैं शिकायत
  • कम वजन तौलने की लिखित शिकायत आप स्डैंर्डड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स यानी एनपोर्समेंट एक्ट 1985 के तहत दर्ज करवा सकते हैं
  • कॉल, लिखित या मेल आदि तरीकों से भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और विभाग की तरफ से 15 दिनों के भीतर ये बताया जाता है कि आपकी शिकायत पर क्या कर्रवाई हुई
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दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : istock
  • कॉल के लिए नंबर- 011-23379266, फैक्स- 011-23379267 और ईमेल आईडी- cwmd@hub.nic.in
  • पत्र भेजने के लिए- कंट्रोलर, माप-तौल विभाग, दिल्ली सरकार, के ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
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