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EPFO Nomination Rules: शादी के बाद ईपीएफ-ईपीएस खाते से खारिज हो जाता है पुराने नॉमिनी का नाम, जानिए क्या कहता है नियम

Sun, 16 Jan 2022 06:32 PM IST
आशिकी पटेल यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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शादी के बाद ईपीएस खाते से खारिज हो जाता है पुराने नॉमिनी का नाम - फोटो : pixabay
अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, तो उसमें नॉमिनी जोड़ना बेहद जरूरी है। इससे भविष्य में कभी भी पीएफ मेंबर के साथ अगर किसी तरह की अनहोनी होती है तो उस परिस्थिति में नॉमिनी को आसानी से सारा लाभ मिलता है। शादी से पहले ज्यादातर लोग माता या पिता को नॉमिनी बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद ईपीएफ और ईपीएस अकाउंट में आपने जिसे भी नॉमिनी बनाया है उसका नाम खारिज हो जाता है? जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम के अनुसार जैसे ही आप शादी करते हैं ईपीएफ और ईपीएस खाते में आपने जिसे भी अपना नॉमिनी बनाया हुआ है वो अमान्य हो जाता है और आपको नए सिरे से नए नॉमिनी की जानकारी ईपीएफओ को देनी होगी। आइए जानते हैं और क्या कहता है ईपीएफओ का नियम... 
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शादी के बाद ईपीएस खाते से खारिज हो जाता है पुराने नॉमिनी का नाम - फोटो : iStock
जानिए क्या है नॉमिनेशन के नियम
  • ईपीएफ के मुताबिक केवल परिवार के सदस्यों का ही नाम ईपीएफ खाते में नॉमिनी के तौर पर दिया जा सकता है।
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शादी के बाद ईपीएस खाते से खारिज हो जाता है पुराने नॉमिनी का नाम - फोटो : istock
  • सबसे बड़ी बात ये है कि ईपीएफ और ईपीएस में नॉमिनी बनाने के नियम अलग अलग हैं। ईपीएफ खाते में सदस्य शादी के बाद भी चाहे तो अपने माता-पिता को नॉमिनी बना सकता है, लेकिन ईपीएस अकाउंट में खाताधारक केवल अपनी पति-पत्नी और बच्चों को ही नॉमिनी बना सकता है। 

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शादी के बाद ईपीएस खाते से खारिज हो जाता है पुराने नॉमिनी का नाम - फोटो : istock
  • ईपीएफ एक्ट के अनुसार अगर ईपीएफ खाताधारक के परिवार में कोई सदस्य नहीं है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है, लेकिन जैसे ही वो किसी को अपने परिवार का सदस्य बनाता है, तुरंत पुराना नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा।  
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शादी के बाद ईपीएस खाते से खारिज हो जाता है पुराने नॉमिनी का नाम - फोटो : iStock
यहां बदल सकते हैं नॉमिनी 
  • ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन की सुविधा शुरु की है, जिसपर ईपीएफ सदस्य नए सिरे से ई-नॉमिनेशन कर सकता है। 
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