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Indian Railways: ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकती है जेल

Sun, 19 Dec 2021 04:07 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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ट्रेन में सफर के दौरान बिल्कुल न करें ये गलतियां (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : istock
आपने कई बार ट्रेन में सफर किया होगा। कई लोगों को ट्रेन में सफर करना बेहद पसंद भी होता है। लेकिन ट्रेन में सफर के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्या आप ये बातें जानते हैं? दरअसल, रेलवे से जुड़े कई नियम होते हैं। जिनको सफर के दौरान ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वरना आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग ट्रेनों में ही कचरा करते हैं। वे रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का ध्यान न रखते हुए कहीं भी कचरा फैला देते हैं। लेकिन ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। जिसके तहत आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन नियमों के बारे में पहले से ही जान लें, जिसे करने से सफर के दौरान आपको परेशानी का सामना न करना पड़े।
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ट्रेन में सफर के दौरान बिल्कुल न करें ये गलतियां (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : istock
यदि आप ट्रेनों में सफर करते हैं या फिर सफर करने की सोच रहे हैं, तो आपको रेलवे के कुछ नियम पता होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि रेल परिसर में किन चीजों को करना सख्त मना है। आपने अक्सर लोगों को ट्रेनों में सफर करते समय बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेन में कचरा फैलाते देखा होगा। लेकिन ऐसा करना एक अपराध है। रेलवे एक्ट की धारा 145 (बी) के तहत पहली बार ऐसा करने पर 100 रुपये और दूसरी बार भी ये अपराध करने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा एक महीने की जेल भी हो सकती है। इतना ही नहीं यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में उपद्रव फैलाने का काम करता है, तो उसे भी इसी कानून के आधार पर सजा दी जाती है। 
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ट्रेन में सफर के दौरान बिल्कुल न करें ये गलतियां (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : istock
भले ही आपने ट्रेनों में कई पोस्टर चिपके हुए देखे होंगे लेकिन ऐसा करना भी एक अपराध है। आप कभी भी ऐसा काम करने की भूल न करें। रेलवे एक्ट की धारा 166 (बी) के अनुसार ट्रेन में पोस्टर चिपकाना अपराध है। जिसके तहत यात्री को 6 महीने की जेल व 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। 

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ट्रेन में सफर के दौरान बिल्कुल न करें ये गलतियां (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock
इसके अलावा धोखेबाजी से यात्रा करने पर भी रेलवे एक्ट की धारा 137 पर 1000 रुपये का जुर्माना अथवा 6 महीने की जेल या फिर दोनों ही दिया जा सकता है। वहीं कई लोग बिना टिकट के आरक्षित कोच में यात्रा करने की कोशिश करते हैं। जबकि ऐसा करना एक गंभीर अपराध है। इस अपराध पर रेलवे एक्ट की धारा 155 (ए) के तहत 3 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। 
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ट्रेन में सफर के दौरान बिल्कुल न करें ये गलतियां (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock
यदि आप बिना टिकट के यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो भूल कर भी इस तरह की गलतियां न करें। रेल से यात्रा करते वक्त आपके पास टिकट या पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही आपके पास जहां से ट्रेन छूटी है वहां से आपके द्वारा तय की जाने वाली दूरी की टिकट ही होनी चाहिए। ऐसा न होने पर आपके ऊपर रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
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