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Delhi Lok Adalat Date: दिल्ली में कब लगेगी लोक अदालत? छूट के साथ करा सकते हैं चालान का सैटेलमेंट

Tue, 05 May 2026 04:59 PM IST
Sankalp Prakash Singh यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालानों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली में जल्द लगने जा रही लोक अदालत में चालानों का आसान और सस्ता निपटारा किया जा सकेगा।
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दिल्ली लोक अदालत - फोटो : AI Generated
दिल्ली में जिन लोगों का ट्रैफिक चालान लंबित है उनके लिए एक बड़ी खबर है। 9 मई 2026 को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में जाकर आप अपने चालानों का निपटारा कम जुर्माने में या कुछ मामलों में छूट के साथ करवा सकते हैं। लोक अदालत ट्रैफिक चलानों से जुड़े विवादों को जल्दी और सरल तरीके से सुलझाने के लिए लगाई जाती है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों से जुड़े मामलों को कानूनी और पारदर्शी ढंग से सुलझाया जाता है। ऐसे में यह मौका उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जिनके चालान लंबे समय से लंबित हैं।
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दिल्ली लोक अदालत - फोटो : Adobe Stock
इस लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के प्रमुख जिला न्यायालयों में किया जाएगा। इनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कोर्ट का चयन कर सकते हैं।
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दिल्ली लोक अदालत - फोटो : Adobe Stock
लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया 4 मई से शुरू हो चुकी है और 7 मई तक चलेगी। इच्छुक लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। हर दिन सीमित संख्या में ही टोकन जारी किए जा रहे हैं। इस कारण समय रहते आवेदन करना काफी जरूरी है।

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दिल्ली लोक अदालत - फोटो : Freepik
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आवेदकों को अपना चालान डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना है। इसके अलावा अपने टोकन नंबर वाला अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ रखना होगा। अदालत में इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई होगी। इसके अलावा आपको कुछ जरूरी बातों को जान लेना चाहिए। 
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दिल्ली लोक अदालत - फोटो : Freepik
लोक अदालत में केवल छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े चालानों का ही निपटारा किया जाएगा। इसमें हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना, ओवरस्पीडिंग या सिग्नल तोड़ना जैसे मामले शामिल हैं। वहीं गंभीर मामलों जैसे शराब पीकर वाहन चलाना या हिट एंड रन जैसे मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 
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