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जानना जरूरी: किसी का प्राइवेट वीडियो या फोटो लीक करना भारी पड़ सकता है आपको, कानून के तहत मिलती है ये सजा

Mon, 11 Nov 2024 04:01 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Cyber Crime Laws - फोटो : AdobeStock
आज के समय लगभग हम सभी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन आने के बाद हमारे कई काम काफी आसान हुए हैं। इसने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है। हालांकि, डिजिटल क्रांति आने के बाद कई क्षेत्रों में जहां अभूतपूर्व बदलाव आया है। वहीं इसके कई नकारात्मक पहलू भी देश दुनिया से सामने निकलकर आ रहे हैं। हम में अधिकतर लोग आज के समय स्मार्टफोन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने की चाहत लोगों से क्या क्या नहीं करवा रही है। यही नहीं आज के समय लोग आपसी रंजिश या किन्हीं दूसरे कारणों से दूसरे व्यक्ति का प्राइवेट फोटो या वीडियो भी लीक कर रहे हैं। इस तरह के कई मामले बीते सालों से लगातार सामने निकलकर आते रहे हैं। किसी का प्राइवेट वीडियो लीक करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। 
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Cyber Crime Laws - फोटो : AdobeStock
भारत में अगर कोई व्यक्ति किसी के न्यूड या प्राइवेट वीडियो को लीक करता है तो इस स्थिति में संबंधित व्यक्ति के ऊपर न्यूडिटी फैलाने के सिलसिले में केस दर्ज किया जा सकता है। 

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Cyber Crime Laws - फोटो : AdobeStock
इस तरह के मामले में संबंधित व्यक्ति पर 294 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसमें संबंधित व्यक्ति को तीन महीने की जेल या जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति के ऊपर जेल और जुर्माना दोनों के कार्रवाई की जा सकती है। 

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Cyber Crime Laws - फोटो : AdobeStock
किसी के प्राइवेट वीडियो को लीक करना उसके राइट टू प्राइवेसी का हनन है। अगर कोई व्यक्ति किसी की बिना इजाजत उसका प्राइवेट वीडियो या फोटो को सोशल मीडिया पर लीक करता है। 
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Cyber Crime Laws - फोटो : AdobeStock
इस स्थिति में यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 की धारा 66ई के अंतर्गत शारीरिक गोपनीयता का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को तीन साल की जेल, 2 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। 

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