यूपी ट्रैफिक पुलिस, up traffic police
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पुलिस कब करा सकती है ब्रेथ टेस्ट?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 203 के तहत पुलिस अधिकारी को उचित आधार पर शक होने पर चालक से ब्रेथ सैंपल लेने का अधिकार है। यह शक तब हो सकता है जब अधिकारी को लगे कि चालक ने शराब पी है या वह नशे की हालत में वाहन चला रहा है। ऐसी स्थिति में केवल यह कहकर जांच से बचना आसान नहीं है कि सैंपल देना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है।