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क्या चार्ट बनने के बाद भी बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन? जानें रेलवे का नियम

Mon, 28 Sep 2026 12:49 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Change Boarding Point 30 Mins Before: अक्सर लोगों को ट्रेन ये यात्रा करने के लिए अंतिम समय में अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना पड़ता है। बहुत से लोगों बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों की जानकारी नहीं होती है, इसिलए उनके मन में कई सवाल रहता है, इसी कड़ी एक बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या चार्ट बनने के बाद बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं।
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ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन बदलाव नियम - फोटो : AI
Railway Ticket Chart Preparation Rules: ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अक्सर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब उन्हें अचानक अपने तय बोर्डिंग स्टेशन को बदलना पड़ता है। कभी ट्रैफिक की वजह से तो कभी काम में देरी के कारण यात्री चाहते हैं कि वे अगले स्टेशन से ट्रेन में चढ़ सकें। ऐसे में यात्रियों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या ट्रेन का फाइनल चार्ट तैयार होने के बाद बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है।

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्री अब ट्रेन का चार्ट बनने के बाद भी अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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Indian Railways - फोटो : Adobe Stock
चार्ट बनने के बाद भी 30 मिनट पहले तक का समय
  • रेलवे के नए नियमों के तहत अब यात्री ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
  • अगर ट्रेन का पहला चार्ट बन भी चुका है, तब भी आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिए आसानी से बोर्डिंग पॉइंट अपडेट किया जा सकता है।
  • इससे आखिरी समय में ट्रेन छूटने के खतरे से बचा जा सकता है।
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Indian Railways - फोटो : Adobe Stock
बोर्डिंग स्टेशन बदलने पर सिर्फ एक बार का मौका
  • यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि किसी भी पीएनआर पर बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अनुमति सिर्फ एक बार ही मिलती है।
  • एक बार अगर आपने अपने टिकट में नया बोर्डिंग स्टेशन अपडेट कर दिया, तो उसमें दोबारा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।
  • इसलिए नया स्टेशन चुनते समय समय और दूरी का सही आकलन जरूर कर लें।

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पुराने स्टेशन से यात्रा करने पर लग सकता है जुर्माना - फोटो : AI Generated
पुराने स्टेशन से यात्रा करने पर लग सकता है जुर्माना
  • जैसे ही आप ऑनलाइन नया बोर्डिंग स्टेशन दर्ज करते हैं, आपका पुराने स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है।
  • अगर कोई यात्री नया बोर्डिंग पॉइंट चुनने के बाद भी पुराने या मूल स्टेशन से ट्रेन में चढ़ता पाया जाता है, तो टीटीई उस पर नियमों के अनुसार जुर्माना या बिना टिकट यात्रा का शुल्क लगा सकता है।
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Indian Railways, भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock
काउंटर टिकट धारकों के लिए प्रक्रिया और नियम
  • अगर आपके पास रेलवे आरक्षण केंद्र से ली गई कागज की काउंटर टिकट है, तो इसे ऑनलाइन नहीं बदला जा सकता।
  • काउंटर टिकट का बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए यात्री को ट्रेन के निर्धारित समय से पहले नजदीकी रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाकर लिखित आवेदन देना होगा।
  • इसके बाद ही आरक्षण अधिकारी टिकट रिकॉर्ड में नया बोर्डिंग स्टेशन दर्ज करेगा।
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