Railway Passenger Rights India: जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो अक्सर टिकट चेकिंग स्टाफ या टीटीई हमारे टिकट की जांच के लिए आते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जहां यात्री के पास टिकट नहीं होता है साथ ही उनके पास फाइन देने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार टीटीई खुद यात्री की तलाशी लेने की धमकी देने लगता है। यही वजह है कि कई यात्रियों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या टीटीई किसी यात्री की तलाशी ले सकता है।
रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है, इसलिए हर यात्री को यह पता होना चाहिए कि रेलवे नियमों के तहत टीटीई की क्या सीमाएं और अधिकार तय किए गए हैं। नियमों के अनुसार अगर यात्री के पास पैसे और टिकट दोनों नहीं हैं तो टीटीई यात्री को अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को सौंप सकता है, जहां घर वालों को बुलाकर यात्री से फाइन वसुला जा सकता है, लेकिन ट्रेन में टीटीई आपकी तलाशी नहीं ले सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि ट्रेन में तलाशी और चेकिंग को लेकर आपके क्या अधिकार हैं।