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ATM Alert: कहीं आप तो नहीं निकाल रहे मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे? हो सकती है जेल, जानें क्या है नियम

Thu, 07 Jul 2022 04:29 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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ATM Card: क्या मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले जा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala
ATM Card: एक समय था जब हमें अपने पैसे को लेने के लिए बैंक में लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। अपने ही खाते से पैसे निकालने के लिए स्लिप भरनी पड़ती थी और तब कहीं जाकर पैसे हाथ में आते थे। इन सबके बीच में सर्वर की समस्या आ जाए, तो फिर परेशानी होती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती। दरअसल, अब लोग एटीएम कार्ड के जरिए एटीएम मशीन से पैसे निकाल लेते हैं। ये काफी आसान है और इसमें समय नहीं लगता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? क्या ऐसा करना गलत है? क्या किसी मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकालना दंडनीय अपराध है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसका क्या नियम है। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...
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ATM Card: क्या मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले जा सकते हैं? - फोटो : Pixabay
सजा का है प्रवाधान
  • दरअसल, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां पर लोग किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके उससे पैसे निकालते हैं। लेकिन यहां ये जानना जरूरी है कि ऐसा करना गैरकानूनी है।
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ATM Card: क्या मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले जा सकते हैं? - फोटो : Pixabay
  • यहां तक कि बिना बैंक को बताए हुए नॉमिनी भी मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है, तो नियम के मुताबिक उसे सजा तक हो सकती है।

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ATM Card: क्या मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले जा सकते हैं? - फोटो : istock
  • मृत व्यक्ति के बैंक खाते से नॉमिनी पैसे निकाल सकता है, लेकिन कई बार खाते में एक से ज्यादा नॉमिनी भी होते हैं। ऐसे में नॉमिनी को सहमति पत्र बैंक को दिखाना होता है और इसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
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ATM Card: क्या मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले जा सकते हैं? - फोटो : istock
पैसे निकालने का ये है तरीका
  • जो भी व्यक्ति ऐसे खाते का नॉमिनी है, जिस खाताधारक की मृत्यु हो गई है तो वो खाते में जमा पैसों के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए नॉमिनी को एक फॉर्म भरना होता है और मृत व्यक्ति की बैंक खाते की पासबुक, खाते का टीडीआर, चेकबुक, डेथ सर्टिफिकेट, अपना आधार और पैन कार्ड देना होता है। इसके बाद आपको पैसे बैंक द्वारा दे दिए जाते हैं।
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