वहीं, एनजीटी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए सरकार ने फाइल एडवोकेट जरनल को भेज दी है। टीसीपी ने फाइल में जमीन का 35 डिग्री स्लोप भी 45 डिग्री तक किए जाने की बात कही है। तर्क दिया है कि प्लानिंग एरिया में काफी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। चार मंजिल के भवनों का निर्माण हुआ है।