आढ़तियों और व्यापारियों का एक बार ही लाइसेंस बनेगा, जो देश भर की मंडियों में मान्य होगा। कैबिनेट ने मिलावटी खाद्य वस्तुएं बेचने वाले कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की धारा 40 के तहत नियम लागू करने को मंजूरी दी।