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यूपी: दरोगा-कांस्टेबलों की भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर

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उत्तर पुस्तिकाओं में व्हाइटनर का इस्तेमाल करने के कारण उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनने से महरूम रहे सैकड़ों और कांस्टेबल बनने से महरूम हजारों छात्रों की भर्ती पर लगा ग्रहण समाप्त हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा भर्ती पर लगाई रोक को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। (रिपोर्ट: अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली)
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यूपी: दरोगा-कांस्टेबलों की भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर

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इस फैसले से 810 सब इंस्पेक्टर और करीब पांच हजार कांस्टेबल की भर्ती पर लगी अड़चन दूर हो गई है। वास्तव में यूपी सरकार भी इन छात्रों के पक्ष में खड़ी थी। मालूम हो कि राज्य में बड़े पैमाने पर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद रिक्त हैं।
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न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने इस संबंध में यूपी सरकार के पक्ष पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा दी है। यूपी सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल विजय बहादुर ने पीठ से कहा कि छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं में व्हाइटनर का इस्तेमाल गैर-वाजिब नहीं है। लिहाजा इन छात्रों को मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाना चाहिए।

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हाईकोर्ट के फैसले को छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गत आठ दिसंबर को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में उचित प्रस्ताव देने के लिए कहा था। पीठ ने राज्य सरकार से यह भी बताने के लिए कहा है कि जिन उत्तरों पर व्हाइटनर का इस्तेमाल किया गया क्या उन प्रश्नों को हटाने के बाद क्या ये छात्र मेरिट लिस्ट में आने के योग्य हैं?
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साथ ही पीठ ने यह भी पूछा है कि राज्य सरकार में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के कितने पद रिक्त हैं। उस वक्त भी एडवोकेट जनरल ने कहा था कि भले ही प्रश्नपत्र में यह निर्देश था कि उत्तर पुस्तिका में व्हाइटनर का इस्तेमाल वर्जित है लेकिन यह जानकारी सिर्फ पर्यवेक्षकों तक पहंचाने के लिए थी। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि बाद की परीक्षाओं में इस निर्देश में संशोधन भी हुआ।
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वहीं अभ्यर्थियों की ओर से पेश वकीलों ने कहना था कि ये मेधावी छात्र हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि उत्तर पुस्तिका में व्हाइटनर के इस्तेमाल पर उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन छात्रों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। ये परीक्षाएं वर्ष 2011 में हुई थीं।
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