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दरोगा भर्ती में एक और अड़ंगा, पढ़िए नया मामला

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दरोगा भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में व्हाइटनर लगाने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। (रिपोर्ट: अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद)
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कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य दोनों में व्हाइटनर या ब्लेड लगाने की मनाही थी। इसके बावजूद कई अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में भी व्हाइटनर का प्रयोग किया और वह अंतिम रूप से चयनित भी हुए हैं।
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पवन कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से इस मामले पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

दरोगा भर्ती में एक और अड़ंगा, पढ़िए नया मामला

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याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार 4010 पुलिस सब इंस्पेक्टर के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में व्हाइटनर के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। 25 जुलाई 2015 को अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद इसे चुनौती दी गई थी।
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कोर्ट के आदेश से मुख्य परीक्षा में व्हाइटनर लगाने वाले 810 अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर दिया गया। इसमें ऐसे लोग शामिल नहीं थे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में व्हाइटनर लगाया था, मगर मुख्य परीक्षा में नहीं।
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ऐसे कई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित भी कर लिए गए। याचिका में चयन पाने तीन अभ्यर्थियों का हवाला दिया गया है। कोर्ट ने इन तीनों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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