उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए स्नातक में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। जबकि आईपीएस या पीपीएस अधिकारी के लिए सिर्फ स्नातक होना ही पर्याप्त है। इस सवाल को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद।
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दरोगा बनने के लिए 50 फीसदी अंक अनिवार्य क्यों?
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मंगल सिंह और अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता अशोक खरे का कहना था कि सिविल सेवा परीक्षा और पीसीएस परीक्षा में स्नातक की अर्हता है जबकि यूपी सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) सर्विस रूल्स 2015 के तहत उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता रखी गई है। कोर्ट ने सरकार से सात नवंबर तक जवाब मांगा है।