कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी दावों के ऑनलाइन निपटारे की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। ईपीएफओ ने मंगलवार को पीएफ खाताधारकों को बिना अपने नियोक्ता के सत्यापन के सीधे आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी। (एजेंसी/नई दिल्ली)
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नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ से जुड़ी बेहद काम की खबर
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अभी पीएफ खाताधारकों को अपना पीएफ निकालने के लिए मौजूदा या पूर्व नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। पीएफ निकासी के लिए सत्यापन जरूरी था।
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बिना नियोक्ता के सत्यापन के पीएफ निकासी की सुविधा उन सभी खाताधारकों को मिलेगी जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सक्रिय है और बैंक अकाउंट तथा आधार नंबर जैसी केवाईसी जानकारी भी उपलब्ध है।
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ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान ने बताया कि इस सुविधा के अमल में आने से हमें उम्मीद है कि हम इस वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन पीएफ निकासी की सुविधा लांच करने के योग्य होंगे। इस संदर्भ में ईपीएफओ ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए।
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जालान ने बताया कि जिन खाताधारकों के आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर यूएएन से जुड़े हैं और जिनका यूएएन सक्रिय है, वे अपने नियोक्ता के सत्यापन के बिना सीधे फार्म 19, फार्म आईओसी और फार्म 31 में दावा कर सकते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार, 2.13 करोड़ खाताधारकों के यूएएन सक्रिय है।