यूपी के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को जुलाई से एक प्रतिशत बढ़े महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान जनवरी-2018 के वेतन के साथ एक फरवरी से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद सचिव वित्त मुकेश मित्तल ने सेवारत कर्मियों के लिए मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। पेंशनरों से जुड़ा आदेश भी जल्द जारी हो जाएगा।
इसका फायदा 15 लाख राज्यकर्मियों और 11 लाख पेंशनरों को मिलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार को 537 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त खर्च करना होगा। केंद्र ने एक जुलाई 2017 से महंगाई भत्ता 4 से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया था। एक जुलाई से 31 दिसंबर तक की बढ़ी डीए की रकम जीपीएफ में जाएगी। जनवरी की तनख्वाह से इसका नकद भुगतान होगा जो एक फरवरी को मिलेगा।
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इन्हें मिलेगा लाभ
सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मी व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मियों को।
राज्य कर्मचारी--8.5 लाख
शिक्षक--5.5 लाख
शिक्षणेत्तर कर्मी--1.0 लाख
यह भी खास...
-139 फीसदी डीए मिलेगा 7वें वेतन का लाभ न लेने वाले कर्मचारियों को
- 268 फीसदी डीए का भुगतान होगा छठे वेतन वालों को
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राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने वेतन समिति-2008 (छठा वेतन) की पहली रिपोर्ट की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के क्रम में एक जनवरी 2006 से नई वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है, अथवा जिनके वेतनमान 1 जनवरी 2006 से संशोधित नहीं हुए हैं, उन्हें एक जुलाई 2017 से वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 268 प्रतिशत तथा मिलेगा।
वहीं, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने वेतन समिति-2016 (सातवें वेतन) की पहली रिपोर्ट की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के क्रम में एक जनवरी 2016 से नई वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है, उन्हें मूल वेतन का 139 प्रतिशत डीए मिलेगा।
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यह भी अहम
- ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनका जीपीएफ खाता नहीं खुला डीए उनके पीपीएफ खाते में जमा होगा या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े कर्मियों को मिलने वाले डीए के एरियर की दस प्रतिशत राशि के बराबर रकम कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। सरकार इसके बराबर रकम पेंशन खाते में जमा करेगी।
- जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं बृहस्पतिवार से पहले समाप्त हो गई हैं, या जो रिटायरमेंट की आयु प्राप्त कर एक जनवरी से पहले इस शासनादेश के जारी होने तक रिटायर हो चुके हैं, उन्हें डीए के बकाये की पूरी रकम नकद मिलेगी।