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यूपी पुलिस में 35 हजार भर्तियां, 300 नंबर की लिखित परीक्षा, ये होगा पेपर पैटर्न

Thu, 10 Aug 2017 06:31 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
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सिपाही भर्ती में अब हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व शारीरिक परीक्षा के नंबर काम नहीं आएंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी। शारीरिक शिक्षा भी कड़ी और क्वालिफाइंग कर दी गई है। यानी फिजिकल के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सिपाही भर्ती में नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद अब सिपाही भर्ती में तेजी आने की उम्मीद है।

प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि वर्तमान में सिपाहियों के एक लाख एक हजार पद खाली हैं। इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों के ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसे दो से तीन साल में भरा जाएगा।

इस साल 30 से 35 हजार पद भरे जाएंगे। नियमावली जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हुई तो एक ही परीक्षा अलग-अलग पाली, अलग-अलग दिन और अलग-अलग प्रश्नपत्र के आधार पर कराए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होगा। इसकी प्रक्रिया भर्ती बोर्ड तय करेगा।
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गौरतलब है कि सिपाही भर्ती को लेकर मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में अखिलेश सरकार की भर्ती प्रक्रिया को खत्म करते हुए पुलिस भर्ती नियमावली में बदलाव को मंजूरी दे दी गई।

लिखित परीक्षा 300 नंबर की, पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव सवाल
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। माइनस मार्किंग भी होगी जो भर्ती बोर्ड तय करेगा। भर्ती क्वालीफाई करने के लिए कोई न्यूनतम अंक की बंदिश नहीं है। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा होगी। इसमें कितने लोगों को बुलाया जाएगा, यह भी बोर्ड तय करेगा।
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अब 25 मिनट में ही दौड़ना होगा 4.8 किमी
पुरुषों को 4.8 किमी की दौड़ के लिए अब 25 मिनट मिलेंगे। पहले 27 मिनट मिलते थे। वहीं, महिलाओं को 2.4 किमी की दूरी तय करने के लिए 16 के बजाय 14 मिनट ही मिलेंगे।

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एक साथ होगी पुरुष-महिला भर्ती
पहले पुरुष व महिला सिपाही की भर्ती अलग-अलग आयोजित की जाती थी। अब एक साथ कराई जाएगी। पुरुषों के लिए उम्र सीमा 18-22 होगी जबकि महिलाओं के लिए 18-25 वर्ष होगी।
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प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के अनुसार पहले हाईस्कूल के लिए 100 अंक, इंटरमीडिएट के 200 अंक व शारीरिक परीक्षा के 200 अंक के आधार पर सिपाही भर्ती की व्यवस्था थी। पिछली सरकार ने 34 हजार पुलिस भर्ती इसी नियम के तहत की थी। यह मामला हाईकोर्ट गया। अदालत ने भर्ती पर रोक लगा दी थी।
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