सर्पदंश से होने वाली मौतों को लेकर चिंता
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सर्पदंश के मामलों को लेकर जारी की गई राजपत्र अधिसूचना
शुक्रवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यह महत्वपूर्ण निर्णय केरल लोक स्वास्थ्य अधिनियम, 2023 की धारा 28 के तहत लिया गया। इसमें कहा गया है कि सर्पदंश विष एक जानलेवा स्थित है जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. राजन खोबरागड़े द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है, "सर्पदंश विष को पूरे राज्य में जन स्वास्थ्य महत्व की बीमारी घोषित किया जाता है।
इसमें कहा गया है कि कोई भी बीमारी, चाहे वह संक्रामक हो या गैर-संक्रामक, जन स्वास्थ्य महत्व की बीमारी घोषित की जा सकती है यदि सरकार को उसके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता हो या यदि उसके संबंध में किसी उपचार मानकों का पालन किया जाना हो।
यदि समय पर उचित उपचार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो विषैले सांप के काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे घातक या स्थायी विकलांगता हो सकती है।