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डल और नगीन झीलों में हाउस बोटों के संचालन के लिए नई नीति, जानिए क्या होंगे बदलाव

Wed, 31 Mar 2021 03:17 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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dal lake - फोटो : istock
जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में डल और नगीन झीलों में हाउस बोटों के संचालन के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी गई। पर्यटन विभाग ने दोनों झीलों में हाउसबोट की संख्या सीमित कर 910 कर दी है। इतना ही नहीं नई नीति के तहत हाउसबोट को विभिन्न संरक्षण मापदंडों की पूर्ति के बाद 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पंजीकृत होना आवश्यक है।
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Nigeen Lake - फोटो : istock

नई नीति के अनुसार लेक्स एंड वॉटरवे डिपार्टमेंट के अनुमोदित डिजाइन के अनुसार ठोस एवं तरल कचरे के वैज्ञानिक उपचार के लिए हॉउसबोट और संबद्ध संरचनाओं को बॉयो-डाइजस्टर्स के साथ सुसज्जित किया जाना आवश्यक है।

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Dal Lake - फोटो : File Photo

साथ ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा वेरीफाई किये गए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

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dal lake - फोटो : BASIT ZARGAR

नई पॉलिसी में हाउसबोट के विभिन्न वर्गों के आधार पर पर्यटकों को न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है जिसमें रसोई, रहने की सुविधा, फर्नीचर, प्राथमिक चिकित्सा, बिजली, पावर बैक-अप, सैनिटरी फिटिंग और आने जाने के लिए शिकारा जैसी सहायक सुविधाएं शामिल हैं।

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dal lake - फोटो : PTI

इस नीति में क्षतिग्रस्त, जीर्ण हाउसबोटों की मरम्मत और क्रूज बॉट्स और डोंगा क्रूज के पुनरुद्धार के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा झीलों के संरक्षण की निगरानी के लिए निदेशक पर्यटन कश्मीर की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति के गठन का भी इस नीति में प्रावधान है।

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