देश को झकझोर कर रख देने वाले जम्मू के कठुआ में आठ वर्ष की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के केस में पठानकोट सेशन जज डॉ. तेजविंदर सिंह की अदालत ने तीन दोषियों दीपक खजुरिया, सांझी राम और परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
वहीं, सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले तीन दोषी पुलिसकर्मियों को अदालत ने 5-5 वर्ष कैद की सजा दी है। इन तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले सोमवार की सुबह सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
आगे की स्लाइड्स में पढ़िए इन आरोपियों पर क्या था दोष...