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देखिए कौन हैं कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के छह दोषी, चार का पुलिस से है कनेक्शन

Tue, 11 Jun 2019 12:09 AM IST
Pranjal Dixit न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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कठुआ कांड के मुजरिम - फोटो : अमर उजाला
देश को झकझोर कर रख देने वाले जम्मू के कठुआ में आठ वर्ष की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के केस में पठानकोट सेशन जज डॉ. तेजविंदर सिंह की अदालत ने तीन दोषियों दीपक खजुरिया, सांझी राम और परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

वहीं, सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले तीन दोषी पुलिसकर्मियों को अदालत ने 5-5 वर्ष कैद की सजा दी है। इन तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले सोमवार की सुबह सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

आगे की स्लाइड्स में पढ़िए इन आरोपियों पर क्या था दोष...
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सांझी राम - फोटो : अमर उजाला
सांझी राम राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त कर्मी है। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में सांझी राम को ही मुख्य आरोपी बताया था।
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प्रवेश कुमार - फोटो : अमर उजाला
प्रवेश कुमार जो कि इस केस में एक और मुजरिम है वह सांझी राम के भांजे का दोस्त है। सांझी राम का भांजा नाबालिग है और ऐसा आरोप है कि बच्ची को अगवा करने और दुष्कर्म में प्रवेश कुमार ने उसकी मदद की थी।

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दीपक खजूरिया - फोटो : अमर उजाला
एसपीओ दीपक खजूरिया पर आरोप है कि, उसने भी बच्ची से दुष्कर्म किया है और इस पूरी साजिश में शामिल रहा है। 
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सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता - फोटो : अमर उजाला
सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता पर कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुबूत मिटाने का आरोप है।
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हैड कांस्टेबल तिलक राज - फोटो : अमर उजाला
हैड कांस्टेबल तिलक राज पर कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुबूत मिटाने का आरोप है।
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एसपीओ सुरेंद्र सिंह - फोटो : अमर उजाला
एसपीओ सुरेंद्र सिंह को भी गवाहों ने मौका-ए-वारदात पर देखने की पुष्टि की थी।
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