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एक साथ दो जगह नौकरी, तो जानें कर देनदारी का गणित
मूनलाइटिंग यानी एक साथ दो जगह नौकरी करने को लेकर कई कंपनियां नरम रुख अपना रही हैं तो कई विरोध कर रही हैं। आयकर विभाग ने भी इस पर टैक्स को लेकर कर्मचारियों को चेतावनी दी है। यानी करदाता मूनलाइटिंग से अतिरिक्त कमाई करता है तो उसे इस पर भी टैक्स का भुगतान करना होगा। दरअसल, आयकर कानून में मूनलाइटिंग का अलग से कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन, करदाता दूसरे नियोक्ता से वेतन या पेशेवर शुल्क के रूप में कमाई करता है तो अतिरिक्त आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा। पढ़ें पूरी खबर...