Fawad Khan and Sadaf Khan
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इसके बाद उनपर पाकिस्तान पेनल कोर्ट की धारा 269 (जिंदगी में खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने के लिए लापरवाही से काम करना), 270 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना है), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 186 (लोक सेवक के निष्पादन में बाधा डालने का अपराध, सार्वजनिक शुल्क) और 188 (पाकिस्तान के लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने के लिए अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।