एकता कपूर
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मध्य प्रदेश के इंदौर में अन्नपूर्णा पुलिस थाने के प्रभारी सतीश कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह प्राथमिकी दो स्थानीय बाशिंदों- वाल्मीक सकरगाये और नीरज याग्निक की शिकायत पर आईपीसी की धारा 294 (अश्लीलता) और 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारत के राजकीय प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत शुक्रवार रात दर्ज की गई है।