Arjun Rampal
मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि 8 अक्टूबर 2018 में अर्जुन को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस भेजा गया था। नोटिस के मुताबिक, उन्हें 14 दिन के अंदर ब्याज सहित लोन की राशि का भुगतान करना था, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कर पाए।