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सलमान खान की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई, जेल से निकलने के पहले पूरी करनी होगी ये प्रक्रिया

Fri, 06 Apr 2018 09:08 AM IST
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) देव कुमार खत्री की अदालत ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जोधपुर पुलिस ने सलमान को हिरासत में लेकर भारी सुरक्षाबलों के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा दिया है। वहीं कोर्ट ने बाकी सभी आरोपी सितारों अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
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अब सलमान के वकीलों ने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। सलमान के वकीलों ने गुरुवार को ही जोधपुर की सेशंस कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी और जमानत की अर्जी दी लेकिन कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सका। अब सलमान गुरुवार की रात जोधपुर सेंट्रल जेल में ही गुजारेंगे। सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम के बगल वाले बैरक में रखा गया है। सलमान जमीन पर सोएंगे और राजस्थान की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए उन्हें सीलिंग पंखे का ही सहारा है। 
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अगर सेशंस कोर्ट शुक्रवार को सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करता है और कल ही जमानत देता है तभी सलमान खान जोधपुर सेंट्रस जेल से बाहर आ सकते हैं। सेशंस कोर्ट शुक्रवार सुबह करीब 10.30 बजे सलमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। अगर जोधपुर की सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को सलमान खान को जमानत नहीं दिया तो सलमान को कम से कम तीन दिन और जेल में गुजारने पड़ेंगे क्योंकि सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान को जोधपुर में ही राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच में अपील करना होगा। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही सलमान खान जेल से बाहर आ सकेंगे। इस बीच सलमान खान के वकील ने अपने मुवक्किल की जान को जोधपुर जेल में खतरा बताया है।
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बता दें कि काला हिरण शिकार केस 2 अक्टूबर, 1998 का है, जब फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान कांकणी गांव की भगोड़ा की धानी में दो काले हिरणों का शिकार किया गया था। विश्नाई समाज के लोगों ने इस घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सलमान खान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत दोषी करार दिया गया है और 5 साल की सजा सुनाई गई है। काले हिरण शिकार मामले में 28 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद जज देवकुमार खत्री ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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