14 जुलाई को दी थी शिकायत
शिकायतकर्ता सुभाष राजोरा के वकील डी वी सरोज ने शनिवार को बताया कि सुभाष ने 14 जुलाई को इस मामले में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बांद्रा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि), 504 (जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करना), और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।