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'भारत रत्न' को गाली देने वाले गायक जुबीन पर पहले भी कई बार हो चुकी है FIR, एक बार तो गए जेल

Sun, 27 Jan 2019 12:24 PM IST
विजय जैन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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Zubeen Garg
असम पुलिस ने शनिवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर असमिया गायक जुबीन गर्ग पर भारत रत्न को गाली देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एफआईआर होजाई जिले के लंका में दर्ज की गई है। बता दें कि हाल ही में असम और भारत के बड़े गायक भूपेन हजारिका को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब जुबीन गर्ग पर इस तरह के मामले दर्ज किए गए हो। इससे पहले भी जुबीन कई मामलों में फंस चुके हैं। आइए बताते हैं...
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Zubeen Garg
साल 2015 में जुबीन गर्ग कथित रूप से राष्ट्रध्वज का अनादर करने के चलते भी विवादों में घिर चुके हैं। जुबीन के खिलाफ गुवाहाटी के खरघुली इलाके में अपने घर पर अनौपचारिक परिधान पहनकर तिरंगा फहराने और इस तरह राष्ट्रध्वज का अपमान करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जुबीन ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक तस्वीर अपलोड की थी, जिसमें वह 15 अगस्त को अपने घर पर शॉर्ट्स एवं अनौचारिक परिधान पहन तिरंगा फहराते नजर आ रहे थे।
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Zubeen Garg
जुबीन गर्ग ने 2016 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान के लिए एक गीत लिखा था, लेकिन विवादास्पद नागरिकता संसोधन विधेयक को लेकर वह सत्ताधारी पार्टी से नाराज हो गए थे। उन्होंने बीजेपी से अपने गीत के लिए फीस मांगने के साथ चुनाव में उनके इस गीत की वजह से मिले वोट सरेंडर करने की मांग की थी। गर्ग ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा था, ‘प्रिय सर्वानंद सोनोवाल दा, मैंने कुछ दिन पहले आपको पत्र लिखा था। आपने 2016 में मेरी आवाज इस्तेमाल करके जो मत हासिल किए, क्या मुझे वे वापस मिल सकते हैं? मैं इससे हुई कमाई लौटाने के लिए तैयार हूं।
 

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Zubeen Garg
इतना ही नहीं पॉपुलर सिंगर जुबीन गर्ग को साल 2017 में एक बच्चे को सार्वजनिक स्थल पर थप्पड़ मारना को लेकर 6 महीने की जेल भी हो चुकी है। इसके अलावा उनपर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। दरअसल उन्होंने सार्वजनिक स्थल पर एक बच्चे को थप्पड़ जड़ा था।
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Zubeen Garg
उल्लेखनीय है कि तीन साल पहले जुबीन ने जिस बच्चे को सार्वजनिक स्थल पर थप्पड़ मारा था उसके पिता ने मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने जुबीन को धारा 323 और 506 के तहत दोषी पाया और उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई। जुबीन गर्ग मूल रूप से असम के रहने वाले हैं।
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