मुंबई की सत्र अदालत ने बुधवार (20 अक्तूबर) को शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 14 अक्तूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्र अदालत में आर्यन की जमानत याचिका पर अब तक चार बार सुनवाई हुई, लेकिन उसे निराशा का ही सामना करना पड़ा। अब आर्यन की जमानत के लिए उसके वकील ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर ड्रग्स की जानकारी मिलने के बाद एनसीबी ने दो अक्तूबर को छापेमारी की थी, जिसके बाद आर्यन को हिरासत में लिया गया था। अगले दिन यानी तीन अक्तूबर को एनसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।