Justice ranjan gogoi
2. आरटीआई दायरे में सीजेआई कार्यालय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय अब सूचना का अधिकार कानून (RTI Act) के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार, 13 नवंबर 2019 को ये फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर सार्वजनिक कार्यालय है, इसलिए यह आरटीआई कानून के दायरे में आएगा। यह बड़ा फैसला भी सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सुनाया। यह मामला भी करीब नौ साल तक चला।