सांकेतिक तस्वीर
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अदालत ने अपने फैसले में दोषी जुनैद पर 11 लाख रुपये जुर्माना किया है इस राशि में से 10 लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मृतक शर्मा अपने बुर्जुग माता-पिता की इकलोती संतान थी। वहीं उनकी पत्नी व दो बच्चे अभी भी सदमे में है। अदालत ने कहा कि शर्मा ने समाज व देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। अदालत ने कहा कि परिवार का दर्द व तनाव, पीड़ा किसी भी प्रकार के मुआवजा राशि से कम नहीं हो सकती लेकिन इस राशि को बतौर मुआवजा देना जरूरी है।