पुलिस सूत्रों के मुताबिक एरिक्सन कंपनी के बकाया भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी थी। रिलाइंस कम्यूनिकेशन के मालिक अनिल अंबानी व अन्यों को एरिक्सन कंपनी की बकाया राशि का भुगतान करना था। इसे मामले में शीर्ष अदालत के तीन आदेशों में अवमानना की सुनवाई करने के दौरान जस्टिस आर.एफ नरिमन की अदालत ने अनिल अंबानी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।
आदेश सुनकर उसे नोट करने वाले दोनों आरोपी अधिकारियों तपन व मानव ने आदेश में अनिल अंबानी को कोर्ट में पेश होने की छूट देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। आदेश में जहां अनिल अंबानी को उपस्थित होने के बारे में लिखा गया था, वहां(वेबसाइट पर) उपस्थित नहीं होने की बात लिख दी गई।
जस्टिस आर.एफ नरिमन को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत सीजेआई से कर दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेआई ने दोनों अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त कर क्राइम ब्रांच को इस संबंध में मामला दर्ज करने के आदेश दिए।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक रविवार को दोनों आरोपी तपन व मानव को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने बस दोनों की गिरफ्तारी की जानकारी देने और दोनों से पूछताछ करने की बात कही। दोनों ने अनिल अंबानी को पेशी में छूट देने का आर्डर कैसे अपलोड किया, पुलिस इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है।
हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी मामले में बोलने को तैयार नहीं हुआ, अधिकारी बस जांच करने की बात करते रहे। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों को सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब पुलिस दोनों से पूछताछ कर छानबीन करेगी।