विशेष निर्देश
यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी प्रकार के बड़े बैग, ब्रीफकेस, खाने-पीने की वस्तुएं, कैमरा, दूरबीन, छाता, ज्वलनशील पदार्थ, धारदार हथियार, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, ईयरफोन, पेनड्राइव, लैपटॉप, टैबलेट, इत्र, स्प्रे आदि न लाएं। किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुएं और ऐसी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत निकटतम पुलिसकर्मी को दें। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 02 अगस्त 2026 से 16 अगस्त 2026 तक पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, ड्रोन आदि जैसे हवाई प्लेटफार्मों के उड़ान भरने पर भी प्रतिबंध रहेगा।