समय से पहले आप अपना पीपीएफ अकाउंट बंद करा सकते हैं लेकिन पांच वित्त वर्ष बीत जाने बाद। कुछ खास परिस्थितियों में यह सुविधा मिलती है। गंभीर या जानलेवा बीमारी, नाबालिग अकाउंट धारक की आगे की पढ़ाई के लिए आप अकाउंट बंद करा सकते हैं। समय से पहले अकाउंट बंद कराने पर आपको एक प्रतिशत कम ब्याज मिलेगा।