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पढ़ें बेगुनाहों के खून से रंगी उस कोठी की पूरी कहानी जिससे 11 साल पहले दहला था देश

Sat, 22 Jul 2017 06:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
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nithari case - फोटो : अमर उजाला
घरों में साफ-सफाई का काम करने वाली महिला 31 अक्तूबर 2006 को अपने घर से चलते समय पति को बताकर गई थी कि आज उसे सुरेंद्र कोली ने बुलाया है। इसलिए वह पंधेर की कोठी संख्या डी-5 पर काम की बात करने जाएगी।
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nithari case - फोटो : अमर उजाला
इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। 24 दिसंबर 2006 को जब ‘खूनी कोठी’ के पीछे नाले से पुलिस ने 16 मानव खोपड़ियां बरामद कीं तो प्रयोगशाला जांच के बाद पता चला कि उनमें से एक खोपड़ी उक्त लापता महिला की भी थी।
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nithari case - फोटो : अमर उजाला
निठारी प्रकरण के मामलों में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि महिला पहले भी पंधेर की इस कोठी पर झाडू-पोंछे का काम करती थी, मगर बाद में प्रेगनेंसी के चलते उसने काम छोड़ दिया था। बच्चे को जन्म देने के कुछ माह बाद वह दोबारा इस कोठी पर काम करना चाहती थी।

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nithari case - फोटो : अमर उजाला
सुरेंद्र कोली ने उससे बात भी की थी। इसी के चलते वह काम की बात करने डी-5 पर गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई।29 दिसंबर 2006 को निठारी कांड खुलने के बाद आरोपी कोली ने कोठी के पीछे गैलरी से भी काफी सामान बरामद कराया था। इसमें कपडे़, चप्पल, जूते आदि शामिल थे।
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nithari case - फोटो : अमर उजाला
इसमें एक साड़ी वह भी बरामद हुई थी, जिसे घटना वाले दिन लापता महिला पहनकर घर से निकली थी। यह साड़ी उसे पास ही एक दूसरी कोठी में रहने वाली महिला ने पहनने के लिए दी थी। डीएनए टेस्ट से चूंकि लापता महिला की सटीक जानकारी नहीं मिल सकी थी, ऐसे में उसका एक फोटो और बरामद खोपड़ियां चंडीगढ़ सीएफएसएल भेजी गईं।
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nithari case - फोटो : अमर उजाला
फोटो के सुपर इंपोजिकल ऑफ इस्कल टेस्ट के बाद फोरेंसिक एक्सपर्टस ने एक  खोपड़ी को लापता महिला की खोपड़ी करार दिया था।
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nithari case - फोटो : अमर उजाला
1. विशेष सीबीआई न्यायाधीश रमा जैन ने 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई थी। कालांतर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंधेर को बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र कोली की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया।

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surendra koli
2. सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश डा. एके सिंह ने कोली को निठारी कांड के ही दूसरे मामले में 12 मई 2010 को फांसी की सजा सुनाई।

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सुरेंद्र कोली की कोठी
3. निठारी के तीसरे मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को 28 सितंबर 2010 को फांसी की सजा सुनाई।

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न‌िठारी केस में कोली की श‌िकार हुई एक बच्ची के प‌र‌िजन
4.  वर्ष 2010 के ही दिसंबर माह में सीबीआई कोर्ट ने एक और मामले में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई।

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सुरेंद्र कोली के घर के पीछे वाले नाले की तलाशी करते लोग
5. 24 दिसंबर 2012 को सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने पांचवें मामले में भी सुरेंद्र कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

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surendra koli
6. अक्टूबर 2016 में ही सुरेंद्र कोली को ‌न‌िठारी कांड के छठे मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई।

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surendra koli
7. द‌िसंबर 2016 में निठारी कांड के सातवें मामले में बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या के मामले में कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए विशेष सीबीआइ कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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surendra koli
निठारी कांड के कुछ महत्वपूर्ण प्वाइंट:
- अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कोर्ट के समक्ष कुल 50 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे।
- बचाव पक्ष की ओर से भी एक गवाह सफाई कर्मचारी इशरत की गवाही कोर्ट में हुई थी।
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surendra koli
देश भर में मची थी हलचल :
निठारी कांड के खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी। यह एक ऐसा कांड था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग देश के कोने-कोने से उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी और 01 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में एसीएमएम के यहां अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए थे। इन बयानों की वीडियोग्राफी भी हुई थी।
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